राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। इस योजना में जहां 75 वर्ष से कम आयु वर्ग वालो को ₹1000 दिए जाते थे अब उसमें ₹150 की वृद्धि कर मासिक ₹1150 उनके बैंक खाते में दिये जायेंगे। Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana यह योजना बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप, कमजोर परिस्थितियों में व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। योजना के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया संबधी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। और इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in का लिंक भी उपलब्ध है।
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana:
राजस्थान में “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना” राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। यह योजना बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पेंशन की राशि लाभार्थी की उम्र के आधार पर अलग-अलग होती है, 75 वर्ष से अधिक उम्र वालों को अधिक राशि मिलती है। उदाहरण के लिए, 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1150 प्राप्त होंगे। जबकि 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों को ₹1250 प्राप्त होंगे। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को कमजोर परिस्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana की राशि:
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है:
- 75 वर्ष से कम (बुजुर्ग, विधवाएँ, विकलांग) व्यक्ति : ₹1150 प्रति माह
- 75 वर्ष से अधिक (बुजुर्ग, विधवाएँ, विकलांग) व्यक्ति : ₹1250 प्रति माह
- कुष्ठ रोगी : ₹2500 प्रति माह और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी : ₹1500 प्रति माह
- विकलांग व्यक्ति (40% विकलांगता के साथ): व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर राशि निर्धारित की जाती है।
- नोट: नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा Official Portal राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (ssp.rajasthan.gov.in) को देखें।
Samajik Suraksha Pension Yojana Rajasthan Eligibility Criteria (योग्यता मापदण्ड):
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- ऐसे परिवार जिनकी सालाना इनकम ₹48,000 से ज्यादा नहीं हो।
- 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं।
- 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष पात्र हैं।
- 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा और तलाकशुदा महिलाएं पात्र होगी।
- 40% विकलांगता वाले व्यक्ति (किसी भी उम्र के) पात्र हैं। (वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक न हो)
- बौनेपन (3 फीट 6 इंच की ऊंचाई) वाले व्यक्ति भी पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड
- बैंक की पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की OFFICIAL WEBSITE:
Samajik Suraksha Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक ssp.rajasthan.gov.in यहाँ उपलब्ध करवाया गया है। इस लिंक माध्यम से आप इस योजना की नवीनत्तम जानकारी प्राप्त कर सकते है। आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा फॉर्म भरके नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जमा करवाना है।
आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल ssp.rajasthan.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें।
- अब इस फॉर्म को पूरी तरह सटीक जानकारी के साथ भरें और ऊपर बताये गए आवश्यक दस्तावेज को सूचीबद्ध तरीके से संलग्न करें।
- इसके पश्चात् भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, उपमंडल कार्यालय (एसडीओ), खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या तहसीलदार के पास जमा करवा दे।
- इसके बाद आपका आवेदन पत्र सत्यापित किया जाएगा और जाँच के लिए उपयुक्त अधिकारियों को भेजा जाएगा।
- उपयुक्त अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) तैयार किया जाएगा।
- इसके पश्चात् सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी है?
75 वर्ष से कम (बुजुर्ग, विधवाएँ, विकलांग) व्यक्ति : ₹1150 प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक (बुजुर्ग, विधवाएँ, विकलांग) व्यक्ति : ₹1250 प्रति माह और कुष्ठ रोगी : ₹2500 प्रति माह और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी : ₹1500 प्रति माह
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन कैसे चेक करें?
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ऑफिसियल पोर्टल ssp.rajasthan.gov.in के माध्यम से चैक कर सकते है।
राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है?
इस योजना के लिए 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं। और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष पात्र हैं।